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दिल्ली उच्च न्यायालय का दो निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने का निर्देश

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 19, 2020 03:42 pm IST,  Updated : May 19, 2020 03:42 pm IST

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है।

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delhi high court directs two private schools to charge tuition fees only Image Source : FILE

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां के दो निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा विद्यार्थियों से किसी अन्य तरह का शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि ट्यूशन फीस भी पिछले साल 31 अक्टूबर से पहले की दर के हिसाब से ली जाएगी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दक्षिणी दिल्ली के इन स्कूलों को मौजूदा दर के हिसाब से कर्मियों एवं शिक्षकों को वेतन देने का भी निर्देश दिया है। ये निर्देश स्कूलों की याचिका पर आया है जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के 22 अप्रैल के जांच परिणामों को चुनौती दी थी कि दोनों संस्थानों ने अवैध रूप से फीस बढ़ा दी है और परिजन को बकाये के साथ इसका भुगतान करने पर मजबूर किया है। साथ ही निदेशालय की उस अनुशंसा को भी चुनौती दी थी कि प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसके परिसर को सील किया जाए।

अदालत ने याचिका पर दिल्ली सरकार, पुलिस और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर आठ जून तक उनका जवाब मांगा है। इसने स्कूल प्रबंधन या अधिकारियों को पुलिस की उस जांच में शामिल होने को भी कहा है जो दो स्कूलों को कथित तौर पर शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजे गए कुछ ई-मेल की प्रमाणिकता को लेकर चल रही है जिनमें फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई है। अदालत ने पाया कि शिक्षा निदेशालय ने ई-मेल के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और साइबर सेल को ई-मेल की वास्तविकता के संबंध में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि आठ जून को अगली सुनवाई तक स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

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