Sunday, April 28, 2024
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कोरोना काल में कर दी पत्नी की हत्या, आत्महत्या बताकर गुपचुप जला दिया शव; कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोविड-19 के प्रकोप के बीच शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को महज 5 रिश्तेदारों की मौजूदगी में सुबह छह बजे के आस-पास गांव के श्मशान ले जाकर जला दिया था। शव जलाने के बाद गांव के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

Khushbu Rawal Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Updated on: February 07, 2024 21:14 IST
दोषी पति को उम्रकैद...- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दोषी पति को उम्रकैद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को गुपचुप तरीके से जलाने के दोषी करार दिए गए 52 वर्षीय व्यक्ति को एक अदालत ने बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

5 रिश्तेदारों की मौजूदगी सुबह 6 बजे जला दिया शव

देपालपुर के अतिरिक्त सत्र न्‍यायाधीश निलेश यादव ने दिलीप उर्फ भारतेन्‍दु सिंह (52) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (वारदात के सबूत मिटाना) के तहत दोषी करार दिया। सिंह पर अपनी पत्नी संजू कुंवर (37) की चार अगस्त 2020 को रस्सी से गला घोंटकर हत्या का जुर्म साबित हुआ। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को महज 5 रिश्तेदारों की मौजूदगी में सुबह छह बजे के आस-पास गांव के श्मशान ले जाकर जला दिया था। अधिकारी के मुताबिक सिंह ने शव जलाने के बाद गांव के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

उम्र में ज्यादा अंतर के चलते होती थी कलह

उन्होंने बताया कि सिंह और उसकी पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर के चलते दम्पति में अक्सर कलह होती थी और हत्याकांड की शिकार महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। मामले में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने बताया कि सिंह पर उसकी पत्नी की हत्या का जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 20 गवाह पेश किए गए थे। (इनपुट- भाषा)

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