मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में एक महिला सेशंस जज को उनके न्यायिक फैसले के बाद धमकियां मिल रही हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी और संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही महिला न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धमकी देने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।
मामला नर्मदापुरम की सेशंस जज तबस्सुम खान से जुड़ा है, जिन्होंने 3 अगस्त 2022 के चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 12 जून को कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसले के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगीं। धमकी देने वाले लोग मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और जज पर पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सेशंस जज को धमकी मिलने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि किसी न्यायिक आदेश से असहमति होने पर कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन किसी जज को धमकाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर कार्रवाई का विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी जज तबस्सुम खान के समर्थन में बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की है।
पुलिस से वायरल वीडियो पर जवाब मांगा
पुलिस की तरफ से बताया गया कि हाई कोर्ट ने इस बात की जानकारी मांगी है कि संबंधित प्रकरण में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर डाले गए कंटेंट को लेकर क्या एक्शन लिया गया है और जज मैडम की सुरक्षा पर क्या कदम उठाए गए हैं। इसका जवाब पुलिस की टीम दे रही है। एसपी, नर्मदापुरम साईं कृष्ण थोटा ने कहा कि हम इस मामले में सोशल मीडिया पर डाले गए कंटेंट की जांच कर रहे हैं। इस आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंटेंट कहां से डाला गया और किसने शेयर किया, इसके लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी गई है।
जज की सुरक्षा में 6 गार्ड तैनात
पुलिस अधिकारी ने बताया कि संबंधित जज को सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सिवनी मालवा के एसडीओपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जज साहिबा की सुरक्षा के लिए 6 सुरक्षाकर्मी और एक पीएसओ तैनात किया गया है।
(नर्मदापुरम से अब्दुल सलीम की रिपोर्ट)
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