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बंबई हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवीण दरेकर को अग्रिम जमानत दी, जांच में करना होगा सहयोग

 Edited By: Bhasha
 Published : Apr 12, 2022 04:03 pm IST,  Updated : Apr 12, 2022 04:03 pm IST

एक सत्र अदालत ने 25 मार्च को अग्रिम जमानत के लिए दरेकर की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस समय उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वह राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर पाएं। 

Bombay High Court- India TV Hindi
Bombay High Court Image Source : PTI

बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता दरेकर को मामले में पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने को कहा। 

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘गिरफ्तारी की स्थिति में दरेकर को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।’ एक सत्र अदालत ने 25 मार्च को अग्रिम जमानत के लिए दरेकर की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस समय उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वह राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर पाएं। 

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता धनंजय शिंदे की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दरेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आप नेता ने दरेकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मजदूर नहीं होने के बावजूद बैंक निदेशक पद के लिए ‘श्रमिक’ श्रेणी के तहत चुनाव लड़कर राज्य सरकार और मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को धोखा दिया।

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