Monday, April 29, 2024
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बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बम की झूठी अफवाह फैलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, PM के दौरे से एक दिन पहले किया था कॉल

मुंबई पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बम के होने की झूठी खबर फैलाई थी। उसकी इस खबर के बाद बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई थी।

Adarsh Pandey Edited By: Adarsh Pandey
Updated on: October 15, 2023 9:24 IST
बम की झूठी अफवाह फैलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA बम की झूठी अफवाह फैलाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के उद्घाटने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को BKC के ई-ब्लॉक में एमएमआरडीए भवन की पार्किंग में एक बम के होने की सूचना मिली। इस कॉल के बाद पूरी बिल्डिंग में हडकंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए एक 30 वर्षीय टैक्सी ड्रॅाइवर को गिरफ्तार किया है जिसने यह फर्जी कॉल किया था।

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार देर शाम को BKC की बिल्डिंग के ब्रॉडबैंड पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि, बिल्डिंग की पार्किंग में एक कार के भीतर बम है। आप जल्द से जल्द पूरी बिल्डिंग को खाली करा दीजिए।

इस सूचना के बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा-तफरी मच गई। लोग हर तरफ भागने लगे। कुछ सुरक्षाकर्मी जब पार्किंग की तरफ जाने लगे तब उन्हें यादव नाम का एक शख्स मिला। यादव ने उन्हें बताया कि उसने एक युवक को गाड़ी में बम लगाते हुए देखा है। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।

बम की कॉल फर्जी निकली

पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने इमारत को खाली कराकर अच्छी तरह से जांच की। मगर पुलिस को इस दौरान इमारत में कहीं भी कोई बम नहीं मिला।

पुलिस ने दी यह जानकारी

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'हमने पूछताछ के लिए यादव को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहां उसने पूछताछ में बताया कि उसने गलत जानकारी दी थी कि उसने किसी को बम रखते हुए देखा है। उसने यह भी बताया कि बम की फर्जी कॉल भी उसी ने की थी। इसके बाद शनिवार को उसे अदालत में पेश किया गया। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है।'

यादव के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने बम की अफवाह फैलाने के आरोपी में यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (1) (बी) (जनता को डराने या डराने के इरादे से बयान देना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने यह भी बताया कि, अदालत में यादव के परिजनों और उसके वकील ने यह कहा कि यादव अपने निजी जीवन में कुछ मानसिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

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