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स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में अब कोल्ड ड्रिंक, वड़ा पाव, बर्गर और आइसक्रीम पर बैन! महाराष्ट्र FDA का बड़ा फैसला

 Reported By: Saket Rai Written By: Khushbu Rawal
 Published : Jul 29, 2026 05:31 pm IST,  Updated : Jul 29, 2026 05:31 pm IST

महाराष्ट्र में FDA लगातार एक्शन ले रहा है। पहले मुंबई के नामी स्पोर्ट्स क्लब के लाइसेंस रद्द किए और अब महाराष्ट्र की सभी स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में HFSS प्रोडक्ट बैन होंगे। इसमें वड़ा पाव, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर आते हैं।

स्कूल के 50 मीटर दायरे...- India TV Hindi
स्कूल के 50 मीटर दायरे में जंक फूड बैन। Image Source : FREEPIK

महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को सही मिड डे मील मिले, इसलिए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बड़े फैसले लिए हैं। अब कड़ाई के साथ इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं होने पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई होगी। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि महाराष्ट्र में FDA लगातार एक्शन ले रहा है। 18 प्रकार की फूड कैटेगरी के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है।

मिड-डे मील में अब सिर्फ पौष्टिक खाना

उन्होंने बताया, ''कल एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। 1 लाख 8 हजार स्कूल राज्य में है, उन्हें जो खाना दिया जाता है, उसकी एक नियमावली है। यह नियम 2020 में बनाए गए लेकिन बहुत लोगों को इस नियम की जानकारी नहीं है। 27 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए फैसला लिया गया है कि इन नियमों का पालन हो। बच्चों को उचित न्यूट्रिशियन मिलना चाहिए। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल इस आदेश के अंतर्गत आएंगे।''

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे।
Image Source : REPORTER INPUTFDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे।

स्कूल के आस-पास नहीं मिलेंगे कोल्ड ड्रिंक-जंक फूड

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में स्कूल के अंदर और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बैन होंगे HFSS ( High Fat, Sugar, and Salt food )  प्रोडक्ट बैन होंगे। यह नियम 2020 में बनाया गया था लेकिन अब FDA कड़ाई से इस नियम का पालन करवाएगा। HFSS प्रोडक्ट्स में वड़ा पाव, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, सभी आते हैं। FDA कमिश्नर ने कहा, ''अब समझ गए होंगे कि इसमें कौन-कौन से फूड आते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी HFSS प्रोडक्ट में आता है। अब यह बोलकर काम नहीं चलेगा कि हमें नहीं पता।''

FDA ने क्या-क्या फैसले लिए?

  1. स्कूल की कैंटीन, मिड डे मिल सभी के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा उनके पास FSSAI का होना चाहिए।
  2. स्कूल के बाहर 50 मीटर के अंतर्गत HFSS (हाई फैट ट्रांस फैट शुगर प्रोडक्ट) Processed or packaged food and drink items high in fat, sugar, or salt (sodium) प्रतिबंधित होंगे। इनमें आइस्क्रीम और बहुत सारे मीठे प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक भी होंगे।
  3. हर स्कूल में फूड सेफ्टी बोर्ड और सुपरवाइजर अप्वॉइंट करना अनिवार्य। 
  4. हर स्कूल के फूड की जांच की जाएगी। नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। 
  5. स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और नगरपालिका समेत अभिभावक भी इस आदेश के अंतर्गत आते है। सभी सुनिश्चित करें कि बच्चों को सही खाना मिले।
  6. शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।

वहीं, आपको बता दें कि FDA ने मुंबई के 5 नामी क्लबों के FSSAI लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए हैं। इन प्रतिष्ठित क्लबों की रसोई में कॉकरोचों का जमावड़ा, मक्खियां, फफूंद लगी सब्जियां, जाम नालियां, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का एक साथ भंडारण, गंदे उपकरण और भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता नियमों की अनदेखी जैसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं।

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