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मुंबई में अब केवल दो घंटे ही चला सकेंगे पटाखे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानें टाइमिंग

मुंबई हाईकोर्ट ने महानगर और आसपास के इलाके में पटाखे चलाने की समय सीमा को कम कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

Reported By : Dinesh Mourya Edited By : Niraj Kumar Published : Nov 10, 2023 05:38 pm IST, Updated : Nov 10, 2023 11:51 pm IST
आतिशबाजी करता युवक- India TV Hindi
Image Source : PTI आतिशबाजी करता युवक

मुंबई: मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने का समय और कम कर दिया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने अब केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की अनुमति दी है । इससे पहले शाम सात बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत थी। मुंबई की एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है जिसके मद्देनज़र यह फ़ैसला लिया गया है।

तीन सदस्यों की कमेटी गठित करने का आदेश

वहीं  मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर में प्रदूषण को लेकर तीन सदस्यों की कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही बीएमसी से कहा है कि वह भी इस कमेटी की सहायता करे। MMR( Mumbai Metropolitian Region) क्षेत्र के सभी नगर निगमों को उनके क्षेत्र के प्रदूषण और उठाए गए कदमों की रोजना रिपोर्ट सौंपनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी संबंधित नगर निगमों को सुझाव दे सकती है।

कमेटी सौंपेगी साप्ताहिक रिपोर्ट 

नगर निगमों की दैनिक रिपोर्टों के आधार पर कमेटी अपनी टिप्पणियों के साथ साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करके अदालत को सौंपेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा यह आदेश MMR( Mumbai Metropolitian Region) सभी नगर निगम और नगर पंचायत पर लागू होगा। इस बीच मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई हाईकोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में BMC ने शहर में AQI में सुधार के लिए महानगरपालिका द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी दी।

  1. BMC मुंबई के 95 संवेदनशील स्थानों पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है
  2. BMC के अधिकारी इन स्थानों पर पैनी नजर रखे हुए हैं
  3. इसके अलावा BMC के अधिकारी पूरे शहर भर में निरीक्षण कर रहे हैं
  4. 650 किमी सड़कों की नियमित धुलाई की जा रही है
  5. मलबे का कोई भी ट्रक पूरी तरह से ढंके बिना नहीं निकल रहा है।

 

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