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महाराष्ट्र: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी, पालन ना करने पर होगी सख्त कार्रवाई

 Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
 Published : Jul 29, 2025 07:37 am IST,  Updated : Jul 29, 2025 07:46 am IST

महाराष्ट्र में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसा उन तमाम समस्याओं की वजह से किया गया है, जिसका सामना कर्मचारियों के सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सरकार को करना पड़ता है।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी Image Source : FREEPIK/REPRESENTATIVE PIC

मुंबई: महाराष्ट्र में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रसार, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना फैलाने और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने जैसी कई समस्याओं को रोका जा सके। 

पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकारी दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशानिर्देशों के साथ एक परिपत्र जारी किया है।

नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी करने के पीछे का क्या कारण है?

सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ कर्मचारी सोशल मीडिया पर गोपनीय दस्तावेज या जानकारी साझा कर रहे हैं, जो प्रशासनिक गोपनीयता के लिए खतरा है। सोशल मीडिया पर गलत या भ्रामक जानकारी फैलने से जनता में भ्रम और प्रशासन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। कर्मचारियों द्वारा राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने से सरकारी छवि प्रभावित होती है। ऐसे में गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी वर्तमान या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते।

डिजिटल युग में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव है। सरकार चाहती है कि कर्मचारी इसका उपयोग जिम्मेदारी से करें ताकि प्रशासन की गरिमा और जनता का विश्वास बना रहे। आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, नफरत फैलाने वाली या मानहानिकारक सामग्री को साझा करने से रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं।

अन्य राज्यों में भी जारी हो चुकी हैं गाइडलाइंस

महाराष्ट्र से पहले कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी कीं थीं। इनमें बिना अनुमति के सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, या रेडियो पर बयान देने, लेख लिखने, या सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करने पर रोक लगाई गई। नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। गाइडलाइंस में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, और सोशल मीडिया (फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) को शामिल किया गया है।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए। इनमें कर्मचारियों को ऐसी सामग्री या टिप्पणियां पोस्ट करने से मना किया गया जो अश्लील, धमकी देने वाली, या आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाली हों।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सोशल मीडिया उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। ये गाइडलाइंस छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के तहत हैं। पुडुचेरी सरकार ने जनवरी 2017 में सरकारी कार्यों में सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप) के उपयोग पर रोक लगाने वाला सर्कुलर जारी किया। 

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