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एनजीटी ने 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का दिया आदेश

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Nov 28, 2016 08:26 pm IST,  Updated : Nov 28, 2016 08:29 pm IST

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल या उससे अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल या इससे अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने यह आदेश एनवायर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया है। इतना ही नहीं ट्रिब्यूनल ने ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने को कहा है। साफ शब्दों में समझे तो अगली बार अगर आप दस साल पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली आए तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर लेगी।

ट्रिब्यूनल ने अचानक लिया फैसला

पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एनजीटी ने अचानक यह फैसला लिया है। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा, आप क्यों नहीं प्रभावी रूप से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को रोक पा रहे हैं?  संबंधित सभी अधिकारियों को 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है।

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एनजीटी ने दिल्ली सरकार से जाहिर की नाखुशी  

एनजीटी ने इस बात पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की है कि उसके पहले के इसी मामले के आदेश को सही से लागू नहीं किया जा सका। इसकी वजह से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार सम्भव नहीं हो पाया। एनजीटी ने इस बार अपने निर्णय को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने जुलाई में 10 साल और उससे अधिक पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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