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लर्नर लाइसेंस और DL की वैलिडिटी 29 फरवरी तक बढ़ी, इस वजह से मंत्रालय ने लिया फैसला

ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Feb 20, 2024 23:48 IST, Updated : Feb 20, 2024 23:48 IST
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में इसकी घोषणा की।- India TV Paisa
Photo:PIXABAY सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में इसकी घोषणा की।

सड़क मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस की वैलिडिटी 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने अपने ‘सारथी’ पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा किया। भाषा की खबर के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि 31 जनवरी, 2024 से 12 फरवरी, 2024 तक सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों देखने को मिले। ऐसे में एप्लीकेंट को लाइसेंस संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में अड़चन का सामना करना पड़ा है।

बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के चलते आवेदन करने वाले के लिए शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई।

लर्नर लाइसेंस क्या है

लर्नर लाइसेंस आपको अपनी पसंद के नियमित और अनुभवी ड्राइवर के साथ ड्राइविंग सीखने की परमिशन देता है। अगर आप मोटर कार या टू व्हीलर वाहन चलाना चाहते हैं, तो यह किसी मित्र, रिश्तेदार या ड्राइविंग स्कूल के ट्रेनर के साथ होना चाहिए जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनना चाहते हैं और कॉमर्शियल, पैसेंजर या मालवाहक गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको परिवहन विभाग द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग हासिल करना होगा।

कोई भी व्यक्ति कंडक्टर के तौर पर तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक कि उनके पास उसे कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया प्रभावी कंडक्टर लाइसेंस न हो। इस लाइसेंस के लिए  राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जा सकती है। कंडक्टर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है।

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