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Windfall profit Tax: डीजल-एटीएफ के निर्यात पर 'विंडफाल प्रॉफिट टैक्स' बढ़ा, घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर आया ये फैसला

 Edited By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Sep 01, 2022 07:12 am IST,  Updated : Sep 01, 2022 07:12 am IST

Windfall Profit Tax: सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profit Tax) कर को बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे बढ़ाकर नौ रुपये प्रति लीटर किया गया है।

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Windfall Profit Tax: सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profit Tax) कर को बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमानों के संचालन में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे बढ़ाकर नौ रुपये प्रति लीटर किया गया है। उसने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर भी शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। 

कितना बढ़ा टैक्स? 

अधिसूचना के अनुसार सरकार ने चौथे पखवाड़े की समीक्षा में डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को सात रुपये से बढ़ाकर 13.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जबकि एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर इसे दो रुपये बढ़ाकर 9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (crude oil) पर भी शुल्क 13000 रूपये प्रति टन 300 रुपये बढ़ाकर 13,300 रुपये कर दिया गया है। 

1 जुलाई को पहली बार लगा 'विंडफाल प्रॉफिट टैक्स'

भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। इसी के साथ यह उन देशों में शामिल हो गया, जो ऊर्जा कंपनियों के सामान्य से अधिक मोटे मुनाफे पर अतिरिक्त कर लगाते हैं।

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