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Budget 2020: मार्च 2021 तक घर खरीदने वालों को राहत, ब्याज पर 1.5 लाख की छूट

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 01, 2020 02:40 pm IST,  Updated : Feb 01, 2020 02:55 pm IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।

मार्च 2021 तक घर खरीदने...- India TV Hindi
मार्च 2021 तक घर खरीदने वालों को राहत, ब्याज पर 1.5 लाख की छूट Image Source : INDIA TV

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि खरीदे गए घर के कर्ज को लौटाने के लिए ब्याज पर पिछले बजट में सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई थी और यह छूट मार्च 2020 तक खरीदे गए घरों पर लागू की गई थी, अब इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानि मार्च 2021 तक खरीदे गए घरों पर भी यह छूट मिलेगी। 

इतना ही नहीं, देश में सस्ते घरों की आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 31 मार्च 2020 तक डेवलपर को टैक्स में कुछ राहत दी गई थी। अब सरकार ने इस राहत को भी एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है यानि यह छूट 31 मार्च 2021 तक बनी रहेगी। इसका मतलब है कि घर खरीदारों और डेवलपर्रस, दोनों को दी जा रही राहत अब 2021 तक जारी रहेगी। वहीं, इसके अलावा सरकार ने इस बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाब किया है।

नए आयकर व्‍यवस्‍था की घोषणा करते हुए वित्‍त मंत्री ने बताया कि अब देश में आयकर के लिए नया टैक्‍स स्‍लैब होगा। इससे लाखों आयकर दाताओं को फायदा होगा। वित्‍त मंत्री ने कहा है कि नए कर स्‍लैब से टैक्‍स देना वैकल्पिक होगा। पुराने स्‍लैब या नए स्‍लैब से टैक्‍स देना पूरी तरह से करदाता के ऊपर निर्भर करेगा। नए स्‍लैब से टैक्‍स देने पर पुरानी टैक्‍स छूट छोड़नी होगी।

टैक्स स्लैब

  1. सालाना 0 से 5 लाख रुपए पर शून्‍य
  2. सालाना 5 से 7.5 लाख रुपए पर  10 प्रतिशत
  3. सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 प्रतिशत
  4. सालाना 10 लाख से 12.5 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत
  5. सालाना 12.5 लाख से 15 लाख रुपए पर 25 प्रतिशत
  6. सालाना 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स

 

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