home loan tax reduction by nirmala sitharman in budget 2019
नई दिल्ली: मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 45 लाख का घर खरीदने पर डेढ लाख की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए की गई है। 45 लाख रुपए का घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। घर बेचकर स्टार्ट अप में निवेश पर टैक्स की छूट।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ITR फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है। आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा। बजट 2019 को लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदारी से टैक्स देनेवालों को धन्यवाद दिया और कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, टैक्स के रूप में जिनके मूल्यवान योगदान की वजह से देश का चहुंमुखी विकास हो पा रहा है।
उन्होंने अंतरिम बजट में 5 लाख तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया है। हालांकि, जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये और बात है कि घर या ई-वीकल्स खरीदने पर टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।









































