Aadhar is no more mandatory for getting mobile SIM cards
नई दिल्ली। जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार करें। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्राहकों को असुविधा नहीं हो इस वजह से तत्काल इस निर्देश का पालन करना होगा।
आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश न मानने पर केंद्र को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वह इस पर अंतिम निर्णय नहीं देता है तब तक सिम कार्ड लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं रहेगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अरुणा सुंदरराजन ने कहा है कि मंत्रालय ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी कर दिया है। उनसे कहा गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड जारी करें।
टेलीकॉम विभाग के पिछले आदेश के कारण टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों के पीछे आधार वेरिफिकेशन के लिए पड़े थे। सरकार के इस कदम से एनआरआई और भारत आने वाले पर्यटकों के अलावा उन लोगों को भी फायदा होगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।



































