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एमएमटीसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आभूषण कंपनी की 363 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं

ईडी के मुताबिक आरोपियों ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया। साथ ही पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई गई।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 28, 2021 15:26 IST
एमएमटीसी धोखाधड़ी...- India TV Paisa
Photo:FILE

एमएमटीसी धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी से कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में एक आभूषण कंपनी की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की हैं। एक बयान में कहा गया है कि धन शोधन रोधक कानून के तहत एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लि. एमबीएस इम्पेक्स प्राइवेट लि. सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की इकाई की 45 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है।

 ईडी ने यह मामला हैदराबाद में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और आरोपपत्र (2014 में दाखिल किया गया) के आधार पर सुकेश गुप्ता और अन्य पर दायर किया था। यह मामला क्रेता ऋण योजना के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में एमएमटीसी लि.(मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन) के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया। यहां तक कि गुप्ता ने पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई। 

ईडी के अनुसार, ‘‘गुप्ता के बकाया की एमएमटीसी मुख्यालय में लगातार गलत जानकारी दी गई। गुप्ता की कंपनी ने अपने व्यक्तिगत लाभ में लगातार एमएमटीसी से सोना उठाया। इससे एमएमटीसी को 504.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।’’ एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों से साठगांठ में अपने खाते की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। 

 

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