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खत्म होगी गाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर की टेंशन, सरकार ने पेश की नई 'भारत सीरीज'

सरकार के मुताबिक यह स्कीम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : August 28, 2021 18:28 IST
गाड़ियों के लिये नई...- India TV Paisa
Photo:PTI

गाड़ियों के लिये नई 'भारत सीरीज'

नई दिल्ली। ऐसे कर्मचारी जिनका लगातार ट्रांसफर होता रहता है, सरकार ने उनके लिये राहत की खबर दी है। लगातार ट्रांसफर की वजह से अपने वाहनों को भी ट्रांसफऱ कराने की चिंता या फिर उन्हे मूल राज्य में छोड़ने की मजबूरी को खत्म करते हुए सरकार ने नई भारत सीरीज पेश की है। इस सीरीज वाले वाहन को देश में कही भी लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और किसी अन्य राज्य में ले जाने पर फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। 

क्यों लॉन्च हुई नई सीरीज

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिलीज में कहा गया है कि दूसरे केंद्र पर स्थानांतरण की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती है। खास तौर पर उनको जो अपने वाहन को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है। अगर वो 12 महीने से ज्यादा रहता है तो उसे वाहन का नये राज्य में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मंत्रालय के मुताबिक ये प्रक्रिया जटिल है और इसमें लोगों का समय और पैसा दोनो ही खर्च होते हैं। हालांकि मुश्किल तब और बढ़ती है जबकि किसी शख्स को काम की वजह से बार बार देश में अपनी जगह बदलनी पड़ती है। वहीं अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन पर दरें अलग अलग हैं। नई सीरिज से ये सभी टेंशन खत्म होंगी।  

कैसी होगी नई भारत सीरीज
मौजूदा सीरीज में वाहन के नंबर पर राज्य या क्षेत्र की जानकारी देने वाले संकेतक जैसे UP, DL, MP. TN आदि दिये जाते हैं। हालांकि अब इसकी जगह नई सीरीज भारत यानि BH दिया जायेगा, जिसके साथ पंजीकरण का वर्ष, 4 अंकों की संख्या और AA से लेकर ZZ के बीच कोई दो एल्फाबेट दिये जायेंगे। उदाहरण के लिये साल 2022 में पंजीकृत गाड़ी का नंबर ये हो सकता है- 22 BH  8888 XX

किसको मिलेगी ये सुविधा
सरकार के मुताबिक भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, को उपलब्ध होगी। सरकार के मुताबिक यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी।

नई सीरीज पर कितना लगेगा शुल्क
सरकार के मुताबिक BH सीरीज के लिए मंत्रालय ने 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8%, 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10% और 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स तय किया है। डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम कर लगाया जाएगा।

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