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EPFO का बड़ा फैसला : नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्‍कर, CSC पर मिलेगी PF संबंधी ये सभी सेवाएं

EPFO Common Service Centres के जरिए PF दावा निपटान, ग्राहक संबंधी जानकारी (KYC) नियम और PF खातों के Transfer जैसी सेवाएं शुरू करना चाहता है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: October 09, 2016 13:18 IST
EPFO का बड़ा फैसला : नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्‍कर, CSC पर मिलेगी PF संबंधी ये सभी सेवाएं- India TV Paisa
EPFO का बड़ा फैसला : नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्‍कर, CSC पर मिलेगी PF संबंधी ये सभी सेवाएं

नई दिल्‍ली। अब आपको अपने PF संबंधी जरूरतों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दफ्तरों के चक्‍कर नहीं काटने होंगे। EPFO ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जल्‍द ही EPFO की विभिन्न सेवाएं दो लाख Common Service Centres (CSC) पर भी उपलब्ध होंगी। EPFO इन केंद्रों के जरिए भविष्य निधि (PF) दावा निपटान, ग्राहक संबंधी जानकारी (KYC) नियम और PF खातों के Transfer जैसी सेवाएं शुरू करना चाहता है ताकि ये सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकें।

यह भी पढ़ें : Good News: PF को गिरवी कर खरीद सकेंगे सस्ता मकान, EPFO अगले साल पेश कर सकता है यह योजना

CSC के जरिए मिलेंगी ये सुविधाएं

  • EPFO ने आधार कार्ड को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ने, पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणन, E-KYC अपलोड करना जैसी सेवाओं को आईटी मंत्रालय के दो लाख CSC के जरिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
  • इस संबंध में जल्द ही EPFO और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपस में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
  • इससे मौजूदा सभी 7.84 करोड़ UAN धारकों को परिचालन में शामिल करने में EPFO को मदद मिलेगी।

बिना एंप्‍लॉयर की मंजूरी के ऐसे निकालिए PF के पैसे

  • EPFO द्वारा जारी UAN आधारित फॉर्म 19 का इस्‍तेमाल कीजिए।
  • इस पर आपको एंप्‍लॉयर के सिग्‍नेचर की आवश्‍यकता नहीं होगी।
  • यह सुविधा उन्‍हीं लोगों के लिए है जिनके UAN सक्रिय हैं, केवाईसी पूरी हो चुकी है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्‍ड है।
  • अभी इस फॉर्म को ऑफलाइन ही जमा करना है लेकिन जल्‍द ही EPFO इसे ऑनलाइन करने वाला है।

तस्वीरों में जानिए कैसे पता करें अपना PF बैलेंस

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यह भी पढ़ें : EPFO मार्च 2017 से शुरू करेगा आधार कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन निकासी, पेंशन सेवाएं

कब निकाल सकते हैं अपने PF से पैसे

  • 55 साल से अधिक उम्र का कर्मचारी रिटायर होने के बाद PF से पूरे पैसे निकाल सकता है।
  • 54 से अधिक उम्र का कर्मचारी ब्‍याज सहित PF से 90 फीसदी की निकासी कर सकता है।
  • अगर कोई कर्मचारी नौकरी छूटने के बाद दो महीने से बेरोजगार हो तो वह PF से पूरी राशि की निकासी कर सकता है।

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