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SBI ने कोरोना के बीच दी अपने ग्राहकों को खास सुविधा, वीडियो KYC से Yono की मदद से खोल सकेंगे बचत खाता

यह सुविधा बैंक में नया बचत खाता खोलने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 23, 2021 19:32 IST
good news for SBI customers, offers video KYC-based savings account opening on Yono- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

good news for SBI customers, offers video KYC-based savings account opening on Yono

नई दिल्‍ली। देश की सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने मोबाइल बैंकिंग एप योनो (Yono) पर वीडियो केवाईसी आधारित बचत खाता खोलने की सुविधा दी है। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह पहल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चेहरे की पहचान तकनीक द्वारा संचालित है, जो पूरी तरह संपर्क रहित तथा कागजी कार्रवाई रहित है।

बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि यह ग्राहकों की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और कम लागत सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। हमें विश्वास है कि यह पहल मोबाइल बैंकिंग में एक नया आयाम जोड़ेगी और ग्राहकों को उनकी बैंकिंग जरूरतों के लिए डिजिटल होने का अधिकार देगी। यह सुविधा बैंक में नया बचत खाता खोलने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।

इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए योनो (यू ओनली नीड वन) एप डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करें और फिर इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट को चुनें। ग्राहकों को एप में अपना आधार विवरण दर्ज करना होगा, और आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद, उन्हें केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत विवरण इनपुट करना होगा और वीडियो कॉल शेड्यूल करना होगा। बैंक ने कहा कि वीडियो केवाईसी के सफल होने पर खाता अपने आप खुल जाएगा।

सेबी ने प्रतिभूति बाजार से दो इकाइयों और तीन व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनधिकृत रूप से निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के आरोप में दो संस्थाओं और तीन व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। गुरुवार को पारित किए गए दो अलग-अलग आदेश में ए टू फाइनेंशियल सर्विसेज (ए2एफएस) और इसके साझेदारों आशीष जैन और आशुतोष मिश्रा और मनी बूस्टर और इसके एकमात्र प्रोपराइटर अनुराग सिंह को प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोक दिया गया है। उन्हें आदेशों की तिथि से तीन महीने के भीतर, उनकी अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के लिए निवेशकों से एकत्र धन वापस करने का निर्देश दिया गया है।

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