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मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्‍ली में इन लोगों को मिलेगी 5000 रुपये की सहायता राशि

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Apr 23, 2021 06:41 pm IST, Updated : Apr 23, 2021 06:41 pm IST

दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और निर्माण मजदूरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे दिल्ली में स्कूलों और निर्माण स्थलों पर भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

Arvind kejriwal announces Rs 5,000 relief, other steps for migrant workers- India TV Paisa

Arvind kejriwal announces Rs 5,000 relief, other steps for migrant workers

नई दिल्‍ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत प्रत्येक मजदूर को मदद के रूप में पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। एक बयान में दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत निर्माण क्षेत्र के 2,10,684 मजदूरों को सहायता राशि मिलेगी। बयान के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली सरकार ने 1,05,750 निर्माण मजदूरों में 52.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है और आने वाले दिनों में और निर्माण मजदूरों को भी यह राहत राशि दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और निर्माण मजदूरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे दिल्ली में स्कूलों और निर्माण स्थलों पर भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। बयान में कहा गया कि करीब 7,000 खाने के पैकेट गुरुवार शाम तक इन भोजन वितरण केंद्रों से बांटे गए हैं। सरकार के मुताबिक निर्माण क्षेत्र के मजूदरों, दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है जो अगले दो-तीन दिन में काम करने लगेगी।

ऑक्सीजन की जरूरत के लिए पहले नोडल अधिकारी से संपर्क करें अस्पताल, नर्सिंग होम

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अस्पतालों और नर्सिंग होम से कहा कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले यहां आप सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रेखा पल्ली की एक पीठ दो निजी अस्पतालों द्वारा अलग-अलग दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और उन्होंने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों के लिए तत्काल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था।

पीठ ने कहा कि नोडल अधिकारियों से संपर्क के बाद भी अगर जरूरत पूरी नहीं हो रही है तब अस्पताल अदालत का रुख करने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और वकील सत्यकाम से संपर्क कर सकते हैं। ब्रम हेल्थ केयर लिमिटेड और बत्रा हॉस्पीटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर ने याचिका दायर की थी।

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