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पूर्व CFO राजीव बंसल के खिलाफ Infosys का केस रद्द, ब्याज के साथ भरने पड़ेंगे 12 करोड़ रुपए

Written by: India TV Paisa Desk Published : Sep 18, 2018 03:23 pm IST, Updated : Sep 18, 2018 04:04 pm IST

मंगलवार को Infosys ने इसके बारे में शेयर बाजार में जानकारी दी है

Infosys loses arbitration case, required to pay Rajiv Bansal Rs 12.17 crore plus interest - India TV Paisa

Infosys loses arbitration case, required to pay Rajiv Bansal Rs 12.17 crore plus interest 

नई दिल्ली। देश की बड़ी आईटी कंपनी Infosys ने अपने पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) के खिलाफ जो मुकद्दमा किया हुआ था वह रद्द हो गया है। ट्रिब्यूनल ने राजीव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए Infosys को 12.17 करोड़ रुपए की भरपायी और ब्याज अलग से देने का निर्देश दिया है। मंगलवार को Infosys ने इसके बारे में शेयर बाजार में जानकारी दी है।

राजीव बंसल ने Infosys को उस समय ट्रिब्यूनल में घसीटा था जब कंपनी ने उसकी 17 करोड़ रुपए की देनदारी को रोक लिया था और साथ में राजीब को अतीरिक्त 5.2 करोड़ रुपए कंपनी को सौंपने के लिए कहा था। राजीव के हक में फैसला सुनाते हुए Infosys को पूरी रकम की भरपायी करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर Infosys ने कहा है कि कंपनी कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। बंसल ने 2015 में Infosys को छोड़ा था और उस समय कंपनी उन्हें 24 महीने का वेतन यानि 17.38 करोड़ रुपए देने को राजी हो गई थी।

Infosys loses arbitration case, required to pay Rajiv Bansal Rs 12.17 crore plus interest
Infosys loses arbitration case, required to pay Rajiv Bansal Rs 12.17 crore plus interest 

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