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GST के दायरे में आईं वकीलों की कानूनी सेवाएं, क्‍लाइंट्स को देना होगा रिवर्स टैक्‍स : CBEC

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jul 16, 2017 10:50 am IST,  Updated : Jul 16, 2017 10:50 am IST

कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।

GST के दायरे में आईं वकीलों की कानूनी सेवाएं, क्‍लाइंट्स को देना होगा रिवर्स टैक्‍स : CBEC- India TV Hindi
GST के दायरे में आईं वकीलों की कानूनी सेवाएं, क्‍लाइंट्स को देना होगा रिवर्स टैक्‍स : CBEC

नई दिल्ली इनकम टैक्‍स विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वकीलों और विधि कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही कानूनी सेवाएं वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत विपरीत (रिवर्स) शुल्क व्यवस्था के दायरे में आएंगी, इस पर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने बयान जारी कर कहा, GST में कानूनी सेवाओं पर कराधान के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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बयान के अनुसार, अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के तहत भी विपरीत शुल्क व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। विपरीत या रिवर्स शुल्क का मतलब है कि कर भुगतान की देनदारी आपूर्ति करने वालों के बजाए वस्तु या सेवा प्राप्त करने वालों पर है।

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CBEC ने कहा कि कानूनी सेवाओं से मतलब ऐसी किसी सेवा से है जो कानून की किसी भी शाखा में किसी भी रूप में सलाह, परामर्श या सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी हो। इसमें किसी अदालत, न्यायाधिकण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधि के रूप में दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। यह व्यवस्था व्यक्तिगत अधिवक्ता और वकीलों की कंपनी पर लागू होती है।

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