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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत

 Reported By: Atul Bhatia Written By: Subhash Kumar
 Published : Aug 10, 2026 03:23 pm IST,  Updated : Aug 10, 2026 04:03 pm IST

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को मिली राहत। Image Source : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया, जिसमें विदेश जाकर इलाज कराने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें अपनी पूरी यात्रा की जानकारी और विदेश में रहने की जगह की जानकारी जांच एजेंसी को देनी होगी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि उनके पास अभी सिर्फ डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इस पासपोर्ट से यात्रा करने पर विदेशों में भारतीय दूतावास उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ASG एसवी राजू ने विदेश जाने की अनुमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 मामले हैं और आशंका है कि विदेश जाने के बाद वह वापस नहीं लौट सकते। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने इलाज का विकल्प चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा मामला सिर्फ एक चुनावी भाषण से जुड़ा है।

हाई कोर्ट ने खारिज की थी अभिषेक की याचिका

राज्य सरकार ने कहा कि उसे विदेश में इलाज कराने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले यह पता लगना चाहिए कि विदेश में इलाज की जरूरत वास्तव में है या नहीं। इसके लिए मेडिकल जांच जरूरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने को कहा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड की राय से यह पता चल सकता है कि उन्हें विदेश में इलाज की जरूरत है या नहीं। लेकिन अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी विदेश यात्रा की मांग खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के संसद अभिषेक बनर्जी को 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी है। अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से 2 दिन पहले अपने विदेश के पते और फ्लाइट की डिटेल्स समेत सारी जानकारी पुलिस को देनी होगी।

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