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दिल्‍ली में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, NGT ने दिया रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश

 Published : Jul 18, 2016 01:40 pm IST,  Updated : Jul 18, 2016 01:43 pm IST

नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल(NGT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्‍ली 10 साल पुराने डीजल वाहन का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया है।

Pollution Free NCR: दिल्‍ली में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, NGT ने दिया रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश- India TV Hindi
Pollution Free NCR: दिल्‍ली में नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन, NGT ने दिया रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल करने का आदेश

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली एनसीआर में अब 10 साल पुरानी डीजल गाडि़यां बंद होंगी। नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल(NGT ) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन रद्द करने यानि कि डी-रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया है। इस सीधा मतलब है कि सड़कों से 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल वाहन हटेंगे। NGT के आदेश के दायरे में कमर्शियल वाहनों के साथ-साथ पैसेंजर वाहन भी शामिल हैं। यह फैसला तुरंत लागू होगा।

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वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दें

NGT ने आरटीओ को निर्देश दिया है कि जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उनकी लिस्ट पुलिस को सौंपी जाए, ताकि अगर रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद गाड़ियां सड़कों पर चलें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। एनजीटी ने यह भी पूछा है कि जब डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन की तुलना में महंगे हैं तो आखिर इनपर रोक लगाने में परेशानी क्या है ? गौरतलब है कि डीजल वाहनों पर पहले से ही तलवार लटक रही थी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है।

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अलग से हॉर्न लगाने पर भी पाबंदी

इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स को ‘नो हांकिंग जोन’ के रूप में चिह्नित किया गया या नहीं इस पर भी NGT ने जवाब मांगा है। एनजीटी ने इसी के साथ आदेश दिया है कि वाहनों में बाहर से कोई हॉर्न नहीं लगाए जाएंगे। दो पहिया वाहन पर भी यह नियम लागू होगा। एनजीटी के इन सख्त निर्देशों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

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