कोरोना वायरस से जूझ रही जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज अर्थव्यवस्था में बड़ी राहतों की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने इन कदमों की घोषणा की है। चार्ज खत्म होने के चलते आम लोगों को पैसे निकालने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे अपने घर के पास के एटीएम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अहम घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीनों के लिए मिनिमम बैलेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। यह सुविधा भी 3 महीने के लिए ही मान्य होगी।
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- Coronavirus: खाते में कम बैलेंस पर जुर्माना नहीं लगेगा, ATM ट्रांजेक्शन शुल्क भी 3 महीने के लिए माफ
Coronavirus: खाते में कम बैलेंस पर जुर्माना नहीं लगेगा, ATM ट्रांजेक्शन शुल्क भी 3 महीने के लिए माफ
दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
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