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PAN-Aadhaar link: पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक करा सकते हैं लिंक

वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है।

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Updated on: September 29, 2019 11:10 IST
Pan Aadhar Linking- India TV Paisa

Pan Aadhar Linking

 

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है। अगर तय समयसीमा से पहले आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। 

आयकर विभाग के आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वह पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। बता दें कि जुलाई में पेश किए गए आम बजट में पैन और आधार लिंकिंग के नियमों को बदल दिया गया है। पहले जब कानून 2017 में पेश किया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर पैन को अधिसूचित तिथि तक आधार के साथ नहीं जोड़ा गया था तो पैन अमान्य हो जाएगा।

बता दें कि पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। यह सातवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ायी है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधि सम्मत करार दिया था। आयकर कानून की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ऐसे करें लिंक

  1. अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  2. इसके बाद आपको वेबसाइट पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. जैसे ही आप Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा।
  4. नए विंडो पेज पर अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
  5. इसके बाद कैप्चा टाइप करें और Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।

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