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Vodafone को राहत, SC का सरकार को 4 हफ्तों में टैक्स रिफंड का निर्देश

वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Updated on: April 29, 2020 17:03 IST
Relief From SC- India TV Paisa

Relief From SC

नई दिल्ली। वोडाफोन को आज टैक्स रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई है। कोर्ट ने आज सरकार को निर्देश दिया कि वो कंपनी के 733 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड को 4 हफ्ते में जारी करें। ये रकम वोडाफोन द्वारा मांगी गई राहत से कम है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कंपनी ने कुल 4700 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड का क्लेम किया था।

कंपनी पहले मांग कर रही थी कि इस रकम को एजीआर बकाया रकम में घटा दिया जाए। हालांकि अब कोर्ट ने टैक्स रिफंड का निर्देश दिया है। इनकम टैक्स 2012 में बदलाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वोडाफोन हच डील पर भारत में टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। इस आधार पर कंपनी पर टैक्स रिफंड बनता है जो 2004-05 से पहले की अवधि का है।

वोडाफोन पर एजीआर बकाया के रुप में 53 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है। पिछले हफ्ते ही Vodafone Plc ने भारतीय JV में 1530 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

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