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PF से पैसे निकालने की मंजूरी आप खुद ही दे सकेंगे! अगले साल हो सकती है शुरुआत, ईपीएफओ बना रहा ये योजना

 Published : Dec 17, 2024 09:16 pm IST,  Updated : Dec 17, 2024 09:16 pm IST

इस सुविधा की शुरुआत करने के लिए ईपीएफओ, आरबीआई और प्रमुख बैंकों के साथ सलाह-मशवरा करने जा रहा है, ताकि इस सिस्टम को आखिर कैसे स्थापित किया जा सकता है। इस पर एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

पीएफ से निकासी नियम और लिमिट नहीं बदलेंगे, केवल प्रक्रिया बदलेगी। - India TV Hindi
पीएफ से निकासी नियम और लिमिट नहीं बदलेंगे, केवल प्रक्रिया बदलेगी। Image Source : FILE

अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है आपका ईपीएफ अकाउंट है। इस अकाउंट में आपका पैसा जमा है। आने वाले समय में अब आप खुद ही पीएफ अकाउंट से पैसे जमा निकालने को मंजूरी दे सकेंगे। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में सेल्फ अप्रूवल सिस्टम की शुरुआत कर सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, इस व्यवस्था में अगर ईपीएफओ के लिए कोई नकदी संकट पैदा होता है, तो वह अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल बैंकों से कैश लोन ले सकता है।

ईपीएफ का टोटल फंड

खबर के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 के आखिर तक ईपीएफ का टोटल फंड 24.75 लाख करोड़ रुपये था। इसमें लगभग 63 प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड जैसे वित्तीय साधनों में निवेश किया गया था। इस सुविधा की शुरुआत करने के लिए ईपीएफओ, आरबीआई और प्रमुख बैंकों के साथ सलाह-मशवरा करने जा रहा है, ताकि इस सिस्टम को आखिर कैसे स्थापित किया जा सकता है। इस पर एक रोडमैप तैयार किया जा सके। खबर के मुताबिक, आगे चलकर ईपीएफ सब्सक्राइबर अपनी निकासी राशि के बारे में सिर्फ फंड को सूचित करेंगे, न कि थकाऊ निकासी प्रक्रिया से, जो मौजूदा में सामान्य है।

नियम और लिमिट नहीं बदलेंगे, केवल प्रक्रिया बदलेगी

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हम पीएफ खातों के जरिये दावों की निकासी की प्रक्रिया को यथासंभव आसान बनाना चाहते हैं। ग्राहकों को एटीएम के जरिये पैसे निकालने की परमिशन देने का विचार भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बताया यह भी गया है कि पीएफ से निकासी नियम और लिमिट नहीं बदलेंगे, केवल प्रक्रिया बदलेगी। मौजूदा मानदंडों के मुताबिक, ग्राहक शिक्षा और विवाह के मकसद से पीएफ फंड से 50% तक निकाल सकते हैं। होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए, लिमिट 90 प्रतिशत है।

ईपीएफओ से जुड़ा एक डिजिटल वॉलेट की भी तलाश

सरकार यह भी पता लगा रही है कि क्या ईपीएफओ से जुड़ा एक डिजिटल वॉलेट पेश किया जाना चाहिए, जो संसाधित दावे की राशि रख सकता है और निकासी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार अगले दो महीनों में नई ईपीएफओ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली 2.01 को शुरू करने की संभावना है, जो अलग-अलग सदस्य और नियोक्ता के लेन-देन के लिए प्रक्रियाओं और टर्न-अराउंड समय को आसान बनाएगी। वित्त वर्ष 2025 में, ईपीएफओ ने एक लाख रुपये तक के सभी ईपीएफ एडवांस क्लेम की ऑटो-मोड प्रोसेसिंग के लिए सरलीकृत आईटी प्रक्रिया शुरू की है।

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