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अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में Stock Market के गुर सीखने को मिलेगा, 'भारत का शेयर बाजार' नाम से स्टॉल लगाएगा सेबी

Edited By: Alok Kumar @alocksone Published : Nov 13, 2022 02:55 pm IST, Updated : Nov 13, 2022 02:55 pm IST

सेबी ने कहा कि 14-27 नवंबर 2022 तक नयी दिल्ली में होने वाले 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ- 2022) में 'भारत का शेयर बाजार' नाम से एक स्टॉल स्थापित कर रहा है।

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Photo:PTI अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला

निवेशकों को जागरूक करने के लिए भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा लेगी। मार्केट रेग्युलेटर ने एक बयान में कहा कि इस 14-दिवसीय मेले में बाजार अवसंरचना संगठनों और उद्योग संगठनों की तरफ से बाजार विशेषज्ञों के टॉक शो, क्विज, स्किट और विजुअल शो के साथ निवेशक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सेबी के शिकायत निपटान मंच स्कोर्स का प्रदर्शन और महत्वपूर्ण निवेशक-अनुकूल नीतियों तथा उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। 

भारतीय इक्विटी मार्केट की दी जाएगी जानकारी 

सेबी ने कहा कि इसके अलावा निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। नियामक ने रविवार को एक बयान में कहा, सेबी 14-27 नवंबर 2022 तक नयी दिल्ली में होने वाले 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ- 2022) में 'भारत का शेयर बाजार' नाम से एक स्टॉल स्थापित कर रहा है।'' इस साल के व्यापार मेले का विषय 'निवेश का अमृतकाल' है। 

ऑनलाइन बॉन्ड के लिए नियम जारी किए 

कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदान करने वालों के लिये चीजें सुगम बनाने को लेकर नया नियम जारी किया है। सेबी की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा कि नए नियमों के तहत नियामक से शेयर ब्रोकर का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति ‘ऑनलाइन बॉन्ड’ मंच प्रदाता के रूप में काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण की शर्तों के साथ समय-समय पर नियामक की तरफ से निर्धारित अन्य जरूरतों का पालन करना होगा। इस कदम से निवेशकों, विशेष रूप से गैर-संस्थागत निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ेगा क्योंकि मंच की सुविधा नियामक से पंजीकरण प्राप्त मध्यस्थ प्रदान करेगा। इस नियम के लागू होने की तारीख से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिए अपना काम जारी रख सकता है।

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