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इस बैंक के ग्राहक अब खाते से नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, RBI ने लगाए प्रतिबंध

 Edited By: Pawan Jayaswal
 Published : Apr 08, 2024 07:42 pm IST,  Updated : Apr 08, 2024 07:44 pm IST

Shirpur Merchants' Co-operative Bank : आरबीआई ने शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तिय स्थिति को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

आरबीआई न्यूज- India TV Hindi
आरबीआई न्यूज Image Source : FILE

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants' Co-operative Bank) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर सोमवार को अंकुश लगा दिया। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा। इसके साथ केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी।

पैसा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है। इसमें सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे।

इतनी रकम कर सकेंगे क्लेम

आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

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