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रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी इस दिन करेगा SEBI, जनता से जुटाई अवैध राशि की होगी वसूली

 Published : Oct 16, 2024 09:57 pm IST,  Updated : Oct 16, 2024 11:04 pm IST

सेबी ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के ट्रांसफर के लिए कानून के मुताबिक देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा।

नीलामी में शामिल होने वाली रोज वैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जम- India TV Hindi
नीलामी में शामिल होने वाली रोज वैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जमीन के टुकड़े और होटल शामिल हैं। Image Source : INDIA TV

पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध योजनाओं के जरिये जनता से जुटाई गई धनराशि की वसूली के लिए 25 नवंबर को रोज वैली समूह की 27 संपत्तियों की नीलामी करेगा। मार्केट रेगुलेटर ने बुधवार को कहा कि इन प्रॉपर्टी का आरक्षित मूल्य 63.26 करोड़ रुपये है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस नीलामी में शामिल होने वाली रोज वैली की संपत्तियों में पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित फ्लैट, भवन, जमीन के टुकड़े और होटल शामिल हैं।

11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होगी नीलामी

खबर के मुताबिक ई-नीलामी 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। बाजार नियामक ने कहा कि एक समिति संपत्तियों की बिक्री की देखरेख करेगी और इससे मिली रकम निवेशकों को पैसे चुकाने में इस्तेमाल की जाएगी। मई, 2015 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि सफल बोलीदाता को संपत्ति के ट्रांसफर के लिए कानून के मुताबिक देय शुल्क/फीस जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, फीस आदि का वहन करना होगा।

फर्जी योजना के शिकार निवेशकों को की मदद

इस साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक पीएमएलए अदालत के आदेश पर रोज वैली ग्रुप की फर्जी योजना के शिकार निवेशकों को 19.40 करोड़ रुपये वापस दिलाने में मदद की है। इससे पहले मई में भी सेबी ने रोज वैली की 8.6 करोड़ रुपये मूल्य की 22 संपत्तियों की नीलामी की थी। जून, 2022 में सेबी ने निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था।

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