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PM-Kisan : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लेना है लाभ, तो 10 फरवरी तक पूरा कर लें ये सबसे जरूरी काम

 Published : Feb 08, 2023 02:26 pm IST,  Updated : Feb 08, 2023 02:30 pm IST

PM Kisan 12th Installment: सरकार साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करती है। इसकी समय अवधि भी तय है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करती है।

PM Kisan Nidhi- India TV Hindi
पीएम किसान सम्मान निधि Image Source : INDIA TV

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त की तारीख नजदीक आ रही है। इस योजना के तहत देश के करीब 8.5 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं। यह राशि सीधे खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर होती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपना ई-केवाईसी सत्यापित किया जाना जरूरी है, इसके बिना लाभार्थियों के खाते में यह राशि ट्रांसफर नहीं होगी। ई-केवाईसी के लिए आखिरी तारीख 10 फरवरी है। ऐसे में यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत ई-केवाईसी अपडेट कराना होगा। 

ये काम भी करवाने हैं जरूरी 

योजना के राजस्थान राज्य नोडल अधिकारी मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम- किसान योजना के लाभार्थियों को आगामी किस्त के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें बैंक खाते को आधार से लिंक कराना एवं बैंक खाते को डीबीटी के लिए 10 फरवरी, 2023 से पूर्व सक्रिय करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। 

अगर आपके अकाउंट में नहीं आया पैसा तो फॉलो करें ये स्टेप

जानिए कैसी है तैयारी 

रतनू ने बयान में कहा कि राजस्थान में इस योजना के लाभार्थियों ने जनवरी, 2023 तक 67 प्रतिशत ई-केवाईसी एवं 88 प्रतिशत बैंक खातों को आधार से लिंक कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी लगभग 24.45 लाख लाभार्थियों द्वारा ई-केवाईसी कराया जाना एवं 1.94 लाख लाभार्थियों द्वारा बैंक खाते को आधार से लिंक कराया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है एवं बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे 10 फरवरी से पहले यह अवश्य करवा लें । उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ई-केवाईसी एवं आधार लिंक बैंक खाते खोलने को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अनुमति दी गयी है।

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कब कब आता है पैसा

सरकार साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करती है। इसकी समय अवधि भी तय है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करती है। वहीं, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर की जाती है, इसके अलावा तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर की जाती है। सरकार की ओर से अबतक किसानों के खाते में 12 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। 

सरकार ने इन लोगों को किया योजना से बाहर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर खेत होंगे। इससे पहले उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलता था, जिनके पास पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन अब इन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। शर्तों के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से जमीन है तो वह व्यक्ति इस योजना का हकदार नहीं है। साथ ही वे किसान जो कि खेती करते हैं लेकिन उनके नाम पर खेती योग्य जमीन नहीं है तो वे भी पात्र नहीं माने जाते। अब सरकार इन फर्जी किसानों के खातों में जो पैसे ट्रांसफर भी हुए हैं, उसे वापस लेने के लिए वसूली शुरू कर रही है। 

ये किसान हैं सम्मान निधि के अपात्र

  1. आयकरदाता।
  2. पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउंटेंट और आर्किटेक।
  3. पूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, पूर्व पालिकाध्यक्ष।
  4. पति, पत्नी और पुत्र में से सिर्फ एक को ही मिलेगा लाभ।
  5. केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग में अधिकारी, कर्मचारी।
  6. गलती के कारण रुका पैसा

अक्सर किसी डाक्यूमेंट में कोई कमी रहने के चलते पैसा अटक जाता है। सबसे सामान्य गलतियों में आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती सामने आती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर इन गलतियों को सुधार सकते हैं। हालांकि इन गलतियों को आप घर बैठे सुधार सकते हैं। हम आपको घर बैठे गलतियां सुधारने का तरीका बता रहे हैं। 

कैसे ठीक करें गलती 

  • PM-Kisan Scheme की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
  • अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।
  • अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें
  • इसे अलावा वेबसाइट पर दिए गए Helpdesk ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी गलतियां हैं, उन्हें सुधार सकते हैं।जैसे आधार नंबर में सुधार, स्पेलिंग में गलती ऐसी तमाम गलतियों को ठीक किया जा सकता है।
  • आपके पैसे क्यों अटक गए हैं, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप गलतियों को सुधार सकें
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