1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. जेल से रिहा होते ही ED ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हिरासत में लिया, समर्थकों ने किया हंगामा

जेल से रिहा होते ही ED ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को हिरासत में लिया, समर्थकों ने किया हंगामा

 Written By: Vinay Trivedi
 Published : Oct 31, 2026 07:20 pm IST,  Updated : Oct 31, 2026 08:05 pm IST

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ED की टीम ने जेल से बाहर आते ही आजम और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया है।

जेल से बाहर आते ही...- India TV Hindi
जेल से बाहर आते ही हिरासत में लिए गए आजम खान। Image Source : REPORTERS INPUT

यूपी के रामपुर में जिला जेल से बाहर आते ही सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को ED की टीम ने हिरासत में ले लिया। दोनों को गाड़ी में बैठाने के समय धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान, आजम खान की ईडी अधिकारियों से बहस भी हुई। उधर, जेल के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती रही। स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। मौके पर समर्थकों का हंगामा जारी रहा।

पैन कार्ड वाले मामले में रिहा हुए थे आजम-अब्दुल्ला

गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के वकील ने अपने मुवक्किलों की जेल से 'रिहाई' के ऑर्डर आज (शनिवार को) ही रामपुर जेल प्रशासन को भेजे थे। वकील मोहम्मद जुबैर खान ने बताया था कि पैन कार्ड बनवाने के केस में बीते गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम और अब्दुल्ला को मिली सात-सात साल की सजा निलंबित किए जाने के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। रामपुर की संबंधित एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोनों की रिहाई के ऑर्डर जारी कर दिए हैं।

आजम-अब्दुल्ला की दोषसिद्धि पर नहीं लगी है रोक

बता दें कि बीते गुरुवार को जस्टिस समित गोपाल ने रामपुर की कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल Revision Petition पर यह ऑर्डर पारित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे की सजा भी निलंबित कर दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इससे पहले आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एनआई जाफरी एवं अधिवक्ता शाश्वत आनंद की दलीलें सुनने के बाद 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

2019 में दो पैन कार्ड वाले मामले में दर्ज हुई थी FIR

जान लें कि पिछले साल नवंबर में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग और आपराधिक साजिश का दोषी पाया था। इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से 2019 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ वाले दो पैन कार्डों का प्रयोग कर अनुचित लाभ लिया था।

(इनपुट- सय्यद आमिर)

ये भी पढ़ें- आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन, 426 करोड़ की संपत्ति अटैच; 1170 करोड़ आंकी गई बाजार कीमत

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।