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दोगुना वेतन, खास सुविधाएं... रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा बड़ा फायदा, यूपी सरकार ने बदले नियम

Edited By: Shivendra Singh
Published : Nov 13, 2025 07:01 am IST, Updated : Nov 13, 2025 07:01 am IST

महिलाओं के लिए अब नौकरी के अवसर रात में भी खुल गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान काम करने वाली महिलाओं को दोगुना वेतन, सुरक्षा और विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी।

महिलाओं के लिए नाइट...- India TV Paisa
Photo:PTI महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट पर योगी सरकार का नया नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन्हें अब रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जारी इस नए आदेश ने न केवल महिलाओं को नई आजादी दी है बल्कि उन्हें सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान की है। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी और इसके लिए उन्हें मिलेगा दोगुना वेतन, साथ ही CCTV निगरानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और सिक्योरिटी की सुविधाएं भी अनिवार्य होंगी।

सभी उद्योगों पर लागू आदेश

राज्य सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि यह आदेश सभी उद्योगों पर लागू होगा, यहां तक कि खतरनाक कैटेगरी में आने वाले सेक्टरों में भी अब महिलाएं काम कर सकेंगी। इससे पहले महिलाएं केवल 12 प्रकार के औद्योगिक वर्गों में ही कार्यरत हो सकती थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 29 सेक्टरों तक कर दी गई है।

लिखित सहमति और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को रात की ड्यूटी तभी दी जा सकती है जब उसकी लिखित सहमति ली गई हो। साथ ही नियोक्ताओं के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे रात में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, CCTV निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करें।

ओवरटाइम पर दोगुना वेतन

नए नियमों के तहत महिलाओं को सप्ताह में छह दिन तक काम करने की अनुमति होगी, जबकि ओवरटाइम सीमा बढ़ाकर 75 घंटे से 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। सबसे बड़ी राहत यह है कि ओवरटाइम के लिए महिलाओं को दोगुना वेतन दिया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार है बल्कि “महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता” की दिशा में मजबूत कदम है।

रोजगार और भागीदारी में वृद्धि

श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम महिलाओं के आत्मविश्वास और उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और महिलाएं भी पुरुषों के समान योगदान दे सकेंगी। राज्य में पहले से ही एक करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और अब यह नया नियम उन्हें कॉर्पोरेट और औद्योगिक क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा।

महिलाओं की सुरक्षा के सख्त इंतजाम

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी बताया कि 1090 वीमेन पावर लाइन, 112 हेल्पलाइन, एंटी-रोमियो स्क्वॉड्स और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

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