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अमेरिका से 1 लाख से ज्यादा भारतीय वापस भेजे जा सकते हैं भारत, नए वीजा नियमों के बाद बढ़ी आशंका

 Edited By: Sourabha Suman
 Published : Mar 07, 2025 12:39 pm IST,  Updated : Mar 07, 2025 12:44 pm IST

मार्च 2023 के आंकड़ों के हिसाब से, लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों के आश्रित वीज़ा की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है, इससे पहले कि उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिले।

भारतीय युवाओं को डर है कि वे अनिश्चितता में फंस सकते हैं।- India TV Hindi
भारतीय युवाओं को डर है कि वे अनिश्चितता में फंस सकते हैं। Image Source : FILE

टैरिफ पर रार के साथ-साथ अमेरिका अब वीजा को लेकर भी अपना रुख बदल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इमिग्रेशन को लेकर एक्शन मोड में आने के बाद अमेरिका में मौजूद हजारों भारतीयों के अमेरिका से भारत वापस भेजे जाने की आशंका बढ़ गई है। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय एच1-बी वीजा होल्डर्स के एक लाख से ज्यादा बच्चों को कथित तौर पर अमेरिका से भारत भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। इतनी बढ़ी संख्या में ये भारतीय अपने एनआरआई माता-पिता के साथ आश्रित वीजा पर अमेरिका चले गए, जो उनके 21 वर्ष की आयु होते ही खत्म हो जाएंगे।

इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अब तक है ये प्रावधान

खबर के मुताबिक, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, अब तक अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत ऐसे बच्चों को उम्र पूरी होने (21 साल) के बाद नया वीजा स्टेटस चुनने के लिए दो साल का वक्त देती थीं, लेकिन अब ट्रम्प प्रशासन के तहत नियमों में हुए बदलावों और हाल के कुछ अदालती मामलों के चलते मौजूदा प्रावधान के खत्म होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे भारी संख्या में वहां मौजूद भारतीय चिंतित हो गए हैं।

लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों पर बढ़ा दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 के आंकड़ों को देखा जाए तो, लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों के आश्रित वीज़ा की स्थिति समाप्त होने की उम्मीद है, इससे पहले कि उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिले। टेक्सास में हाल ही में एक अदालत के फैसले ने नए आवेदकों को बाल्यावस्था आगमन के लिए स्थगित कार्रवाई (डीएसीए) के तहत कार्य परमिट देने से रोक दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति और बढ़ गई है। इस प्रावधान के बिना, भारतीय युवाओं को डर है कि वे अनिश्चितता में फंस सकते हैं। समस्या को और जटिल बनाने वाला तथ्य यह है कि माता-पिता ने 12 वर्ष से 100 वर्ष के बीच की प्रतीक्षा अवधि के साथ ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया है।

भारतीयों के लिए कौन-कौन से अमेरिकी वीजा हैं

  • B-1/B-2 विजिटर वीजा: पर्यटन या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए।
  • C-1 ट्रांजिट वीजा: अमेरिका से होकर जाने के लिए।
  • D क्रू मेम्बर वीजा: समुद्री जहाज या विमान पर सेवा करने वाले क्रू मेम्बर के लिए।
  • H-1B वर्क वीजा: सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत वाले विशेष व्यवसायों के लिए।
  • L1 इंट्राकंपनी ट्रांसफर वीजा: प्रबंधकीय, कार्यकारी या विशेष ज्ञान भूमिकाओं में काम करने वाले इंट्राकंपनी ट्रांसफर के लिए।
  • J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा: सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले एक्सचेंज कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के लिए।
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