यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA ने डेवलपर्स से बीते सोमवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण की शुरुआत न हो, जब तक कि फिल्म स्टूडियो और फिल्म इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के लेआउट को कंपनी से मंजूरी नहीं मिलती है। प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस से सटे सेक्टर 21 में प्लॉट्स पर निर्माण की शुरुआत या शिलान्यास समारोह आयोजित करने से बिल्कुल मना कर दिया है।
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शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश
हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, प्राधिकरण ने बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी समूह के नेतृत्व वाला एक फेडरेशन है, को लिखे पत्र में, रियायत समझौते की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। YEIDA ने कहा कि निर्माण फिल्म सिटी परियोजना के दो मुख्य घटकों से शुरू होना चाहिए जिसमें फिल्म स्टूडियो और फिल्म प्रशिक्षण अकादमी शामिल हैं। शर्तों के मुताबिक, डेवलपर को पहले तीन वर्षों के भीतर इन दो चीजों को पूरा करना है।
तब प्रति दिन 1.5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा
खबर के मुताबिक, प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि रियायत समझौते पर पिछले साल 27 जून को हस्ताक्षर हुए थे। एक साल के अन्दर निर्माण शुरू करने का आदेश दिया गया था। अगर वे समय पर निर्माण शुरू नहीं करते हैं, तो काम शुरू होने तक प्रति दिन 1.5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। हमने पत्र के जरिये डेवलपर को साइट पर निर्माण में शामिल होने से पहले शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।
जनवरी में, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ने सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ फिल्म सिटी परियोजना के 230 एकड़ के पहले फेज के भूमि उपयोग मैप को मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट को दो हिस्सों- इंडस्ट्रियल और कॉमर्शिल जोन में बांटा गया है। 230 एकड़ में 155 एकड़ इंडस्ट्रीयल यूज के लिए और बाकी 75 एकड़ कॉमर्शिल इस्तेमाल के लिए है।