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SEBI ने रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस समेत 6 कंपनियों को भेजा 154.5 करोड़ रुपये का नोटिस, चेक करें पूरी डिटेल्स

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Oct 31, 2024 10:31 am IST,  Updated : Oct 31, 2024 10:31 am IST

इन कंपनियों के जुर्माना देने में विफल रहने पर मांग नोटिस आया है। सेबी ने सभी 6 कंपनियों को अलग-अलग नोटिस में प्रत्येक कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

सभी 6 कंपनियों को देना होगा 25.75 करोड़ रुपये- India TV Hindi
सभी 6 कंपनियों को देना होगा 25.75 करोड़ रुपये Image Source : REUTERS

शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को रिलायंस होम फाइनेंस की प्रवर्तक इकाई समेत 6 कंपनियों को नोटिस देकर 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। ये नोटिस कंपनी को फंड की हेराफेरी को लेकर दिया गया है। सेबी ने इन इकाइयों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने को कहा है। ऐसा करने में विफल रहने पर इन कंपनियों की संपत्ति और बैंक खाते कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। 

इन कंपनियों को भेजा गया है नोटिस

जिन कंपनियों को नोटिस भेजे गये हैं, उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड शामिल हैं। 

प्रत्येक कंपनी को देना होगा 25.75 करोड़ रुपये

इन कंपनियों के जुर्माना देने में विफल रहने पर मांग नोटिस आया है। सेबी ने सभी 6 कंपनियों को अलग-अलग नोटिस में प्रत्येक कंपनी को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। नियामक बकाया भुगतान नहीं करने की स्थिति में इन इकाइयों की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर और उसे बेचकर राशि की वसूली करेगा। इसके अलावा, उनके बैंक खातों को भी कुर्क किया जाएगा। 

सेबी ने अनिल अंबानी पर लगाया था 25 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेबी ने इस साल अगस्त में कंपनी से धन के हेराफेरी को लेकर उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नियामक ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही उनपर पांच साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी के साथ रजिस्टर्ड मध्यस्थों में डायरेक्टर या मैनेजमेंट लेवल स्तर पर प्रमुख पद लेने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लि. (आरएचएफएल) को 6 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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