Friday, April 26, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. फायदे की खबर: ATM में पैसे न होने के चलते नहीं​ निकाल पाए पैसे, अब बैंक भरेगा 10000 रुपये का जुर्माना

फायदे की खबर: ATM में 'नो कैश' तो बैंक भरेगा 10,000 रुपये का जुर्माना, जानिए RBI का नया नियम

1 अक्टूबर से बैंकों को एटीएम की अनदेखी भारी पड़ सकती है। आरबीआई ने बैंक पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 11, 2021 10:33 IST
 फायदे की खबर: ATM में 'नो...- India TV Paisa

 फायदे की खबर: ATM में 'नो कैश' तो बैंक भरेगा 10,000 रुपये का जुर्माना, जानिए RBI का नया नियम 

आपको अचानक पैसों की जरूरत हो, आप एटीएम पर जाते हैं और आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। एटीएम मशीन पर लिखा आता है 'नो कैश'। लेकिन अब एटीएम में पैसे न होने के चलते ग्राहकों को हुई परेशानी का खामियाजा बैंक को भुगतना होगा। 1 अक्टूबर से बैंकों को एटीएम की अनदेखी भारी पड़ सकती है। आरबीआई ने बैंक पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को जारी एक नोटिफिकेशन में 1 अक्टूबर, 2021 से नकदी से चलने वाले एटीएम पर मौद्रिक शुल्क लगाने का फैसला किया।

आरबीआइ का कहना है कि इसका मकसद एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। आरबीआइ पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बैंकों पर देशभर में अपने एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।

पढें-  हिंदी समझती है ये वॉशिंग मशीन! आपकी आवाज पर खुद धो देगी कपड़े

पढें-  किसान सम्मान निधि मिलनी हो जाएगी बंद! सरकार ने लिस्ट से इन लोगों को किया बाहर

इसमें आगे कहा गया है, "इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (WLAO) एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी के लिए अपने सिस्टम / तंत्र को मजबूत करेंगे और कैश-आउट से बचने के लिए समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। "

पढें-  Aadhaar के बिना हो जाएंगे ये काम, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जरूरत को किया खत्म

पढें-  Amazon के नए 'लोगो' में दिखाई दी हिटलर की झलक, हुई फजीहत तो किया बदलाव

केंद्रीय बैंक ने 'एटीएम में पैसे न जमा करने पर दंड की योजना' की शुरुआत करते हुए कहा कि एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश आउट होने की स्थिति में प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई ने कहा “व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में, उस बैंक से जुर्माना लगाया जाएगा जो उस विशेष व्हाइट लेबल एटीएम की नकदी की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। बैंक, अपने विवेक पर, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से जुर्माना वसूल सकता है।" 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement