Wednesday, April 24, 2024
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ट्रैफिक चालान: 15 साल से ज्यादा पुरानी कार चलाने पर नही होगा चालान, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

आप 15 साल से ज्यादा पुराना वाहन चाल पाएंगे आपका ट्रैफिक चालान नही कटेगा। इसे लेकर आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बड़ी अधिसूचना जारी की है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 05, 2021 22:40 IST
ट्रैफिक चालान: 15 साल से ज्यादा पुरानी कार चलाने पर नही होगा चालान, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसू- India TV Paisa
Photo:PTI

ट्रैफिक चालान: 15 साल से ज्यादा पुरानी कार चलाने पर नही होगा चालान, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली: आप 15 साल से ज्यादा पुराना वाहन चाल पाएंगे आपका ट्रैफिक चालान नही कटेगा। इसे लेकर आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2022 से वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूव्ल के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कि वर्तमान में भुगतान की तुलना में आठ गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति को लागू करने की सरकार की समग्र योजना का हिस्सा है।

रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज कितना होगा?

अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से अधिक पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए वर्तमान में वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को पहले की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक शुल्क देना होगा। 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का चार्ज मौजूदा 600 रुपये के मुकाबले 5,000 रुपये होगा, वहीं पुरानी बाइक्स के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का चार्ज मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये होगा। इसी तरह, 15 साल से अधिक की बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र की कीमत 1,500 रुपये के मौजूदा शुल्क से 12,500 रुपये होगी, जबकि मध्यम माल या यात्री मोटर वाहन के मामले में इसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। आयातित बाइक और कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर क्रमशः 10,000 रुपये और 40,000 रुपये खर्च होंगे।

अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है, और यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। अधिसूचना में देरी के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा जो फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति पर लगाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पंजीकरण प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड की तरह का मामला है तो 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में देरी के मामले में, निजी वाहनों के मामले में हर महीने की देरी के लिए 300 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में हर महीने की देरी के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने की संभावना है, और इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य श्रेणियों के लिए 1 जून, 2024 से लागू किया जाएगा।

दिल्ली के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों के सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वाहन स्क्रैपिंग नीति में, वाहन मालिकों को पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को त्यागने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत की लागत अधिक है। 

इसमें कहा गया है कि एक प्रोत्साहन के रूप में रद्द किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) के अधिकार के खिलाफ खरीदे गए नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुल्क में छूट दी जाएगी। वहीं दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में कहा गया है कि 15 साल से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए शुल्क में वृद्धि होगी। इसके अलावा, 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों (गैर-परिवहन वाहनों) के लिए पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में भी वृद्धि होगी।

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