इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। आज रविवार होने के बावजूद 31 मार्च को सभी इनकम टैक्स के दफ्तर आज खुले रहेंगे। यदि आज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के बाद रिटर्न भरने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। खास बात यह है कि आपकी अगर कोई टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं आपको यह जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं देरी से रिटर्न भरने की वजह से आपको टैक्स रिफंड पर ब्याज की सुविधा भी नहीं मिलेगी।
आज नहीं भरा रिटर्न तो होंगे ये नुकसान
गौरतलब है कि 31 मार्च यानि आज एसेसमेंट ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। अगर आपने अपना आईटीआर अब तक नहीं भरा है तो जल्दी करें। पिछले वर्ष के बजट में स्पष्ट ऐलान किया गया था कि मियाद खत्म होने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऐक्ट के नए सेक्शन 234F के तहत डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये फाइन देना होगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 31 अगस्त, 2018 तक की ही मियाद थी। नियम के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2018 के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी।
ऐसे भरें टैक्स रिटर्न
आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर रिटर्न फाइल सकते हैं। रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर जरूर होना चाहिए. साथ ही अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सही ITR फॉर्म चुने। आपको 7 ITR फॉर्म दिखेगा। रिटर्न फाइल करने से पहले अगर कोई जुर्माना और ब्याज है तो जरूर भरें।