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मोदी सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, मोटर वाहन दस्‍तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 17, 2021 13:36 IST
Modi Govt Big Decision, extends validity of motor vehicle documents till Sept 30- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Modi Govt Big Decision, extends validity of motor vehicle documents till Sept 30

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर,2020 और 26 मार्च,2021 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया। इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जा सकता है।

ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जा सकता है। इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। बयान में कहा गया है कि इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं को हासिल करते रहने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वह इस परामर्श को लागू करने में तत्‍परता दिखाएं ताकि नागरिकों, ट्रांसपोटर्स और अन्‍य संगठनों, जो इस मुश्किल समय में परिचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी न हो।

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