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म्यूचुअल फंड से 30 जून के बाद नहीं निकाल पाएंगे पैसा, आज कर लें आधार से जुड़ा ये काम

अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जी जरूरी है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : June 24, 2021 13:49 IST
म्यूचुअल फंड से 30 जून...- India TV Paisa
Photo:FILE

म्यूचुअल फंड से 30 जून के बाद नहीं निकाल पाएंगे पैसा, आज कर लें आधार से जुड़ा ये काम 

अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जी जरूरी है। सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की सीमा 30 जून तय की है। ऐसा न करने पर आपका पैन नंबर अमान्य हो जाएगा। जिसके चलते आप म्यूचुअल फंड में न तो निवेश कर पाएंगे और न हीं उसमें जमा पैसा निकाल पाएंगे। यह नियम सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि अन्य सभी निवेश और बैंकिंग गतिविधियों पर भी लागू होंगे। 

यदि आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप न तो नया म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे और न हीं अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में ज्यादा यूनिट जोड़ सकेंगे। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। पैन इनवैलिड होने पर आप फंड में जमा पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे। 

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पैन आधार लिंक न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर 30 जून तक कोई पैन कार्ड होल्डर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उसके पैन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा 30 जून तक इन्हें लिंक न करने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है।

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अपना स्टेटस पता करने का प्रोसेसः

  1. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन कीजिए।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर बायीं ओर आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन मिलेगा। 
  3. इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसके जरिए आप पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कर पाएंगे।
  4. इसी वेबसाइट पर आपको 'Click here to View the Status if you have already submitted Link Aadhaar request' का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में दिए गए लिंक को खोलिए। 
  5. लिंक ओपन करने पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। 
  6. अगर आपका पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक है तो आपको यह स्टेटस लिखा हुआ मिलेगा कि आपका पैन, आधार नंबर से लिंक है। इसमें आधार नंबर के आखिरी चार अंक आपको दिख जाएंगे।

पैन नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करेंः

  1. सबसे पहले पैन नंबर डालिए।
  2. इसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर में दर्ज नाम डालिए।
  3. अगर आप आपके आधार कार्ड में केवल आपके जन्म का वर्ष अंकित है तो उस चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए।
  4. अब 'I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI' के सामने के बॉक्स पर चेक करना होगा।
  5. अब कैप्चा कोड डालिए और फिर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। 
  6. इसके बाद ऊपर बताए गए प्रोसेस से आप दोनों दस्तावेजों के लिंकिंग का स्टेटस चेक कर पाएंगे। 

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