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सावधान! मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, लॉकडाउन में पढ़ें यह ट्रैफिक नियम

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 16, 2021 07:32 pm IST,  Updated : May 16, 2021 07:32 pm IST

चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है।

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सावधान! मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, लॉकडाउन में पढ़ें यह देखें ट्रैफिक नियम Image Source : PTI

नई दिल्ली: चालान को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे के साथ जा रहे है तो आपका चालान कट सकता है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चेतावनी है। आपको अब बेहद सावधान रहने की जरुरत है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपको स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को लेकर कही जा रहे है और आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपको चालान कट सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

 
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