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अटल पेंशन योजना में सरकार देगी 1,000-5,000 रुपए की गारंटीड पेंशन, मात्र 210 रुपए प्रति माह करना होगा जमा

 Written By: Manish Mishra
 Published : Oct 10, 2017 01:50 pm IST,  Updated : Oct 10, 2017 01:57 pm IST

अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के पेंशन की गारंटी सरकार देती है। इस योजना से देश का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18-40 साल है।

अटल पेंशन योजना में सरकार देगी 1000-5000 रुपए की गारंटीड पेंशन, मात्र 210 रुपए प्रति माह करना होगा जमा- India TV Hindi
अटल पेंशन योजना में सरकार देगी 1000-5000 रुपए की गारंटीड पेंशन, मात्र 210 रुपए प्रति माह करना होगा जमा

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार चाहती है कि देश का प्रत्‍येक नागरिक 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पाए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी का मोहताज न रहे। खास तौर असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY-1) की शुरुआत की है। अटल पेंशन योजना पेंशन फंड अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित है और इसकी संरचना भी नेशनल पेंशन सिस्‍टम जैसी ही है। अगर कोई 20 साल का व्‍यक्ति प्रति माह 210 रुपए का येगदान इस स्‍कीम में करता है तो 60 साल की उम्र से उसे प्रति महीने 5,000 रुपए मिलेंगे।

प्रति माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए पेंशन की है गारंटी

अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के पेंशन की गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा, इस स्‍कीम में ग्राहक जितने पैसे डालेगा सरकार उसका आधा या 1,000 रुपए सालाना, जो भी राशि कम हो, अपनी तरफ से डालेगी। सरकार अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले सिर्फ उन्‍हीं लोगों के लिए पैसे डालेगी जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा स्‍कीम से नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास बैंक खाता है तो आप बड़ी आसानी से अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।

अटल पेंशन योजना से जुड़ने की पात्रता

अटल पेंशन योजना से देश का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल है। इस योजना से जुड़ने के लिए आधार होना जरूरी है। इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर, अटल पेंशन योजना में रजिस्‍ट्रेशन करवाते समय आधार नहीं है तो इसकी जानकारी बाद में भी अपडेट करवाई जा सकता है।

जानिए प्रति माह कितनी रकम डालने पर मिलेगी कितनी पेंशन

 

अटल पेंशन योजना से कब कर सकते हैं निकासी

60 साल की उम्र होने के बाद आप इस योजना से निकल सकते हैं। आपके हाथ में जमा रकम नहीं दी जाएगी बल्कि प्रति माह आपको पेंशन देने के लिए एन्‍युइटी की खरीद की जाएगी। हां, अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े व्‍यक्ति की असमय मृत्‍यु हो जाती है तो पति या पत्‍नी को पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्‍यु के मामले में नॉमिनी को पेंशन की जमा रकम सौंप दी जाएगी। 60 साल की उम्र से पहले अटल पेंशन योजना से नहीं निकल सकते लेकिन इस योजना से जुड़े व्‍यक्ति की मृत्‍यु या लाइलाज बीमारी होने की दशा में योजना से निकासी संभव है।

अटल पेंशन योजना से जुड़े व्‍यक्ति का खाता इन परिस्थितियों में हो जाता है बंद

अगर कोई व्‍यक्ति अटल पेंशन योजना के खाते में लगातार 6 महीने तक पैसे न डाले तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। 12 महीने पैसे न डालने पर खाता डिएक्टिवेट कर दिया जाता है और 24 महीने बाद बंद कर दिया जाता है। इसलिए, एक बार शुरुआत करने के बाद इसमें नियमित रूप से योगदान करते रहें।

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