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रिटायरमेंट के दिन ही अब आपको मिल जाएगा PF का पैसा, इस कदम से 4 करोड़ मेंबर्स को होगा फायदा

नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब उसके रिटायरमेंट से पहले या फिर रिटायरमेंट के दिन तक ही PF का पूरा पैसा मिल जाएगा।

Ankit Tyagi
Published : Nov 02, 2016 09:15 am IST, Updated : Nov 02, 2016 09:15 am IST
रिटायरमेंट के दिन ही अब आपको मिल जाएगा PF का पैसा, इस कदम से 4 करोड़ मेंबर्स को होगा फायदा- India TV Paisa
रिटायरमेंट के दिन ही अब आपको मिल जाएगा PF का पैसा, इस कदम से 4 करोड़ मेंबर्स को होगा फायदा

नई दिल्‍ली। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद PF के पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारी को अब उसके रिटायरमेंट से पहले या फिर रिटायरमेंट के दिन तक पूरा पैसा मिल जाएगा। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन पेमेंट करने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। इस कदम के बाद करीब 4 करोड़ एक्टिव मेंबर्स को फायदा होगा।

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ईपीएफओ ने  क्या कहा 

  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को कहा कि अब मृत्यु संबंधी दावे महज 7 दिन के भीतर ही निपटाए जाएंगे। ईपीएफओ ने फील्ड में काम करने वाले अपने अधिकारियों को मृत्यु संबंधी क्लेम को सात दिन के अंतर निपटाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
  • इसी तरह रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों का हिसाब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा गया है।

श्रम मंत्रालय ने कहा कि मंत्री बंडारू दत्तात्रेयने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 26 अक्तूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की है। इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं सोशल मीडिया पर की जाने वाली पीएफ से जुड़ी शिकायतों के निपटाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

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तस्वीरों में जानिए कैसे पता करें अपना PF बैलेंस

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हाल की बैठक में हुए कई बड़े फैसले

  • नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ईपीएफओ अफसरों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद फॉलो अप उपायों के तहत ईपीएफओ ने यह फैसला किया है।
  • सेंट्रल पीएफ कमिश्‍नर डॉ. वीपी जॉय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने सभी ऑफिसों को ऑर्डर दिए हैं कि मेंबर्स को रिटायरमेंट के दिन पीएफ और पेंशन का पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए रिटायर हो रहे मेंबर्स की मंथली लिस्‍ट तीन महीने पहले तैयार की जानी चाहिए।
  • इस बारे में संबंधित मेंबर और एंप्‍लॉयर को भी जानकारी दी जानी चाहिए।
  • इसके साथ ही एंप्‍लॉयर्स से कहा जाना चाहिए कि वे रिटायर हो रहे कर्मचारी पीएफ अकाउंट में अपना कंट्रीब्‍यूशन रिटायरमेंट की डेट से एक माह पहले जमा करा दें।
  • इसके अलावा रिटायर हो रहे कर्मचारी को पीएफ और पेंशन क्‍लेम फॉम पहले भेजा जाना चाहिए।
  • कर्मचारी को यह क्‍लेम फॉर्म भरने के बाद रिटायरमेंट के 14 दिन पहले संबंधित ऑफिस में जमा कराना होगा।

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