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मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए RBI ने उठाया एक और कदम, अब डिमांड ड्राफ्ट पर होगा खरीदारों का नाम

 Reported By: Manish Mishra
 Published : Jul 12, 2018 05:27 pm IST,  Updated : Jul 12, 2018 05:31 pm IST

देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्‍त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्‍यक्ति का नाम जरूर डाले।

RBI- India TV Hindi
RBI

नई दिल्‍ली। देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्‍त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्‍यक्ति का नाम जरूर डाले।

इसी के अनुसार, अपने ग्राहक को जानें (KYC) के मास्टर डायरेक्‍शन की धारा 66 में संशोधन किया गया है। उसमें जोड़ा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करवाने वालों के नाम फ्रंट पर लिखे होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक का यह निर्देश 15 सितंबर 2018 से लागू हो जाएगा। इस संदर्भ में RBI ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है।

RBI Guideline
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