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Step by Step Guide : बुढ़ापे में नियमित आय के लिए अटल पेंशन योजना में ऐसे करें निवेश, नहीं होगी परेशानी

18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके पति या पत्‍नी को भी पेंशन मिलती है।

Manish Mishra Written by: Manish Mishra
Published on: March 28, 2018 9:49 IST
Atal Pension Yojana- India TV Paisa

Atal Pension Yojana

नई दिल्‍ली। कोई भी व्‍यक्ति हमेशा ही नौकरी या कारोबार कर कमाई नहीं कर सकता। एक उम्र के बाद हर कोई चाहता है कि चैन से अपनी जिंदगी बिताए। सरकारी नौकरी वालों को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों और अपना कारोबार करने वालों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना (APY) आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। भारत सरकार इस योजना के तहत आपको न्‍यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। आइए, जानते हैं कि अटल पेंशन योजना में निवेश कैसे करते हैं और कौन-कौन से लोग इसमें निवेश कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना में निवेश करने की योग्‍यता और लाभ

18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके पति या पत्‍नी को भी पेंशन मिलती है। पति या पत्‍नी की मृत्‍यु होने की दशा में नॉमिनी को एकमुश्‍त 1.70 रुपए से लेकर 8.50 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इतना ही नहीं इस योजना में निवेश करने वाले व्‍यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अलावा 50000 रुपए के अतिरिक्‍त कटौती का लाभ मिलता है।

ऐसे करें अटल पेंशन योजना में निवेश

सबसे पहले https://enps.nsdl.com पर लॉग इन करें और अटल पेंशन योजना (APY) विंडो में आधार डीटेल भरें। अब आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। वन टाइम पासवर्ड को उपयुक्त खाने में डालें। फिर अपने बैंक और उसके ब्रांच की पूरी जानकारी, अकाउंट नंबर और पता भरें। बैंक इन जानकारियों को वेरिफाई करेगा। इसके बाद पेंशन की रकम के अलावा साल में कितनी बार खाते में पैसे डालने हैं उसकी जानकारी दें। फिर, पति/पत्‍नी और नॉमिनी के नाम डालें। सत्‍यापन के लिए फॉर्म को ई-साइन करने के बाद अटल पेंशन योजना के लिए आपका रजिस्‍ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

बैंक आपके अकाउंट से आपके द्वारा निर्धारित रकम काटकर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) में डाल देगा। अगर फॉर्म भरने को लेकर कोई समस्या आ रही हो या कुछ अतिरिक्‍त जानकारी चाहिए तो आप टॉल फ्री नंबर 1800110069 पर कॉल कर सकते हैं।

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