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राज्यसभा से भी पारित हुआ ग्रेच्युटी बिल, 20 लाख रुपए तक की राशि होगी टैक्स फ्री

पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्‍यसभा में भी पास कर दिया गया है।

Written by: Manish Mishra
Published : Mar 22, 2018 01:54 pm IST, Updated : Mar 22, 2018 01:56 pm IST
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नई दिल्‍ली। पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्‍यसभा में भी पास कर दिया गया है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी बिल के तहत ग्रेच्‍युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो जाने के बाद अब प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी के तौर पर मिलने वाली 20 लाख रुपए तक की राशि टैक्‍स फ्री होगी।

फिलहाल किसी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा समय तक नौकरी की निरंतरता बनाए रखने वाले कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। लेकिन पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंड बिल के कानून बन जाने के बाद यह सीमा 20 लाख रुपए हो जाएगी।

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