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PFRDA ने NPS खाता खोलने के लिए KYC प्रक्रिया को बनाया आसान, ऑफलाइन आधार के साथ खुलेगा खाता

पीएफआरडीए ने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 27, 2020 22:11 IST
PFRDA allows paperless Aadhaar-based KYC process for opening NPS account- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

PFRDA allows paperless Aadhaar-based KYC process for opening NPS account

नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने बुधवार को कहा कि नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत खाता खोलना आसान बनाया गया है। इसके तहत नए अंशधारकों के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) प्रक्रिया को कागजरहित बनाया गया है। अब केवल ऑफलाइन आधार के साथ खाता खोला जा सकेगा और भौतिक रूप से उसकी प्रति देने की जरूरत नहीं होगी।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा कि उसने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों (जहां एनपीएस खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिये एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है।

ऑफलाइन आधार के साथ कागजरहित सत्यापन से भौतिक रूप से 12 अंकों वाले पहचान पत्र की प्रति देने की जरूरत नहीं होगी। नई प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ता यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) पोर्टल पर जाकर ई-एनपीएस के जरिये पासवर्ड सुरक्षित आधार एक्सएमएल फाइल डाउनलोड कर सकता है। केवाईसी के लिए इसे साझा किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के जरिये एनपीएस खाता खोलने में भी किया जा सकता है।

यह प्रक्रिया केवाईसी ब्योरा मशीन के पढ़ने वाले एक्सएमएल प्रारूप में होता है जिस पर यूआईडीएआई का डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इससे ईएनपीएस/पीओपी उसकी जांच और सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पहचान और पता का सत्यापन किया जा सकता है। इसके माध्यम से एनपीएस खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं। 

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