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Income Tax: एडवांस टैक्स के आखिरी किस्त चुकाने की आज है डेडलाइन, अभी चुका दीजिए वरना पड़ेगा महंगा

यह टैक्स उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है। यह आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों पर किया जाता है।

Sourabha Suman Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: March 15, 2024 11:04 IST
समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर  ब्याज शुल्क लगेगा। - India TV Paisa
Photo:FILE समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ब्याज शुल्क लगेगा।

15 मार्च 2024 को एडवांस टैक्स की चौथी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अबतक इसका भुगतान नहीं किया है तो यह आपको बड़ी पेनाल्टी के रूप में महंगी पड़ सकती है। समझदारी यही है कि आज आप इसे भुगतान कर दें। एडवांस टैक्स साल के आखिर में नहीं, बल्कि साल के दौरान किस्तों में भुगतान करना होता है। यह उन लोगों पर लागू होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है। यह आयकर विभाग द्वारा तय की गई नियत तारीखों पर किया जाता है।

इन तारीख पर चुकानी होती है एडवांस टैक्स की किस्त

15 जून: एडवांस टैक्स का 15% भुगतान करें।

15 सितंबर: पहले से भुगतान किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 45% भुगतान
15 दिसंबर: पहले से भुगतान किए गए किसी भी राशि को घटाकर, एडवांस टैक्स का 75% भुगतान
15 मार्च: पहले से भुगतान किए गए किसी भी हिस्से को घटाकर, एडवांस टैक्स की बैलेंस राशि का भुगतान

एडवांस टैक्स किसे देना होता है

कोई भी टैक्सपेयर जिसकी टैक्स देनदारी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है, उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है। अगर किसी किस्त में कमी होती है, तो उसे अगले किस्त में मुआवजा दिया जाना चाहिए। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक,जानकारों के मुताबिक, अगर आपने चालू वर्ष के लिए किसी भी किस्त का भुगतान न करने पर, आप 15 मार्च तक संपूर्ण एडवांस टैक्स देनदारी का निपटान कर सकते हैं।

एडवांस टैक्स नहीं चुकाया तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी और 234सी के मुताबिक, समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करने पर  ब्याज शुल्क लगेगा। जुर्माने से बचने के लिए जल्द पेमेंट करना जरूरी है। अगर आप ए़डवांस टैक्स का भुगतान करने में देरी करते हैं या कम करते हैं, तो आपको प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगेगा।

एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

  • इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।
  • 'ई-पे टैक्स' चुनें।
  • अपना पैन और पासवर्ड दर्ज करें।
  • "एडवांस टैक्स" पर क्लिक करें और अपनी पसंदीदा भुगतान विधि चुनें।
  • "अभी भुगतान करें" बटन पर क्लिक करके भुगतान पूरा करें।
  • एक बार भुगतान हो जाने पर, आपको अपने पेमेंट कन्फर्मेशन के रूप में एक रसीद प्राप्त होगी।

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