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1 फरवरी से बदल जाएंगे NPS से आंशिक निकासी के नियम, जानिए कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसा

 Edited By: Pawan Jayaswal
 Published : Jan 29, 2024 07:11 am IST,  Updated : Jan 29, 2024 07:13 am IST

NPS se paise kaise nikale : PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन की निकासी के लिए नए प्रावधानों को लागू किया है। नये नियम 1 फरवरी, 2024 से प्रभावी होंगे। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम- India TV Hindi
नेशनल पेंशन सिस्टम Image Source : PIXABAY

NPS new withdrawal rules : पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन की निकासी के लिए नए प्रावधानों को लागू किया है। ये प्रावधान 1 फरवरी, 2024 से प्रभावी होंगे। पेंशन नियामक ने 12 जनवरी, 2024 को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, जिसमें आंशिक निकासी के लिए नये नियम बताये गए हैं। नियमों के अनुसार, एनपीएस सब्सक्राइबर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किए गए अंशदान का 25% से अधिक नहीं निकाल सकते। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं। आंशिक निकासी के पात्र तब हो सकते हैं, जब सब्सक्राइबर कम से कम तीन वर्षों तक इस योजना का मेंबर रहा हो। बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर बनाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति है।

नए नियमों के अनुसार, ग्राहक इन परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

  • सब्सक्राइबर के बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे के लिए। यह कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
  • सब्सक्राइबर के बच्चों की शादी के खर्च के लिए। कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
  • सब्सक्राइबर के नाम पर या संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला घर या फ्लैट खरीदने या बनाने की स्थिति में।
  • कैंसर, किडनी फेल्योर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट और ऐसी दूसरी बीमारियों के इलाज के खर्च के लिए।
  • विकलांगता या अक्षमता के चलते आया चिकित्सा और आकस्मिक खर्च।
  • स्किल डेवलपमेंट या री-स्किलिंग के लिए खर्च।
  • ग्राहक द्वारा अपना वेंचर या कोई स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए।

आंशिक निकासी के अन्य नियम:

  • सब्सक्राइबर को एनपीएस में शामिल होने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की सदस्यता पूरी करनी चाहिए।
  • आंशिक निकासी राशि ग्राहक के कुल अंशदान के एक चौथाई (25%) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बाद की आंशिक निकासी के लिए, केवल पिछली आंशिक निकासी की तारीख से ग्राहक द्वारा किए गए इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन की अनुमति होगी।

निकासी के लिए आवेदन कैसे करें?

सब्सक्राइबर्स को अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को संबंधित सरकारी नोडल ऑफिस या उपस्थिति केंद्र के माध्यम से सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को सबमिट करना होगा। रिक्वेस्ट में निकासी के उद्देश्य को समझाते हुए एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। यदि सब्सक्राइबर अस्वस्थ है, तो परिवार का कोई सदस्य भी निकासी के लिए आवेदन कर सकता है।

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